विक्रेता अवकाश:
विक्रेता जिसका प्रदर्शन विक्रेता रेटिंग सिस्टम के आधार पर खराब पाया जाता है तो उसे विक्रेता अवकाश सूची में रखकर उन्हें स्वीकृत विक्रेता सूची से निकाले जाने से पूर्व अपना प्रदर्शन सुधारने का एक उचित अवसर प्रदान किया जाता है।
विक्रेताओं का पंजीकरण निरस्तीकरण:
यदि कोई फर्म विक्रेता रेटिंग में स्वीकार्य सीमा से नीचे गिर जाती है तो उस फर्म का पंजीकरण निरस्त करने पर विचार किया जाता है। यह कार्रवाई उस स्थिति में भी आवश्यक है जब फर्म जीएसएल के साथ किसी मुकदमेबाजी में संलग्न हो या सीवीसी फर्म को शिपयार्ड के साथ किसी भी लेन-देन पर रोक लगाने का निर्देश देती है। पंजीकरण निरस्तीकरण को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: अस्थायी और स्थायी।
अस्थायी पंजीकरण निरस्तीकरण:
- मुकदमेबाजी करने पर।
- खराब प्रदर्शन के कारण
- विक्रेता का अस्थायी पंजीकरण निरस्तीकरण को एचओडी (वाणिज्य) द्वारा सूचित किया जायेगा जो कि कमेटी/सिस्टम मूल्यांकन द्वारा उचित न्याय पर आधारित होगा।
स्थायी पंजीकरण निरस्तीकरण:
यह अधिक कठोर निर्णय है और इसमें निर्णय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सीएमडी द्वारा लिया जाता है। इस संबंध में, सीएमडी मेमो का उद्धरण 4 57/2000 सम्बन्धित है। इसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू किया जा सकता है:
- पंजीकरण के दौरान निर्दिष्ट किसी नियमों एवं शर्तों तथा किसी अनुबंध के उल्लंघन पर।
- खराब विक्रेता रेटिंग।
- जीएसएल अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग/एजेंसी को गलत जानकारी देने पर।
- निम्न गुणवत्ता की सामग्री/सेवा की आपूर्ति करने पर।
- अनुबंध के कार्यान्वयन में कमी होने पर।
- निरंतर प्रतिउत्तर में कमी।
- फर्म के दिवालिया घोषित होने की स्थिति में।
- अनैतिक कार्य के लिये।
विक्रेताओं को सूचना
इस प्रकार के सभी मामलों के लिये फर्म को पंजीकरण सेल द्वारा स्पष्ट रूप से कारण और प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में बताते हुए अधिसूचना जारी की जायेगी। फर्म द्वारा एक उचित समयसीमा में यथोचित जवाब देने में असफल होने की स्थिति में पंजीकरण निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरु की जा सकती है।