(स्वदेशी) आपूर्ति के मानक नियम एवं शर्तें
- कीमतें:
संपूर्ण माल के पहुँचने तक कीमतें स्थिर व दृढ़ रहनी चाहिए। - पैकिंग एवं फारवर्डिंग
सभी सामग्रीयों को न्यूनतम घनाभाकार जगह में मजबूती और सुरक्षित रूप से इस प्रकार बांधा जाना चाहिए कि शिपमेंट बिन्दु से गंतव्य तक यात्रा के दौरान किसी नुकसान/चोरी होने से रोका जा सके। सामग्री के भागों को यात्रा के दौरान जंग से बचाने के लिये जहाँ कहीं भी आवश्यक हो उन्हें मैला किया जाना चाहिए। अपर्याप्त व अनुचित पैकिंग के कारण होने वाले किसी हानि/नुकसान की क्षतिपूर्ति आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन की जानी चाहिए। प्रत्येक पैकिंग को उसके शीर्ष की चारों भुजाओं पर स्पष्ट रूप से चिह्नित एवं क्रमांकित किया जाना चाहिए। प्रत्येक पैकिंग में उसक स्वयं की वितरण चालान और पैंकिंग सूची की कॉपी होनी चाहिए। आपके प्रस्ताव में पैकिंग एवं फारवर्डिंग शुल्क शामिल होने चाहिए। - उत्पाद शुल्क
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क डबल्यूआईपीएस गोवा/जीएसएल द्वारा जारी उत्पाद शुल्क छूट प्रमाणपत्र के जारी होने पर आरोपित नहीं होता है। हांलाकि, यदि यह उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा स्वीकार्य नहीं किया जाता है तब आपूर्ति के समय कागजी दस्तावेज के आधार पर वास्तविक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा। यदि फर्म के प्रस्ताव में उत्पाद शुल्क निर्दिष्ट है तो दरें प्रस्तुत करें। उत्पाद शुल्क दरों में परिवर्तन केवल अनुबंध वितरण दिनांक आधार पर लागू होगा। - केन्द्रीय बिक्री कर/स्थानीय बिक्री कर
केन्द्रीय बिक्री कर/स्थानीय बिक्री कर यदि आरोपित है तो केन्द्रीय बिक्री कर घोषणा फार्म ‘सी’, फार्म XI के विरुद्ध वास्तविक पर अतिरिक्त भुगतान किये जायेंगे। कृपया उपयुक्त सीएसएसटी/एसटी प्रतिशत दर्शाऐं। अपना सीएसटी पंजीकरण संख्या/बिक्री कर पंजीकरण संख्या भी दर्शाऐं। बिक्री करों में परिवर्तन केवल अनुबंध वितरण दिनांक आधार पर लागू होगा। - आयातित वस्तुओं पर केन्द्रीय शुल्क
आवश्यकता पड़ने पर गोवा शिपयार्ड द्वारा पुर्जों के लिये कस्टम शुल्क छूट प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा और इस प्रकार कस्टम शुल्क लागू नहीं होगा। ब्रेकअप लागत सहित आयातित अवयवों की सूची आपके प्रस्ताव के साथ जमा होनी चाहिए। - प्रेषण का माध्यम
उपकरण/सामान को जीएसएल में निर्दिष्ट जीएसएल के अधिकृत ट्रांसपोर्टरों द्वारा सड़क मार्ग से प्रेषित किये जाने चाहिये। दरवाजा वितरण आधार पर ऑर्डर खरीदें। उद्धृत कीमतों में भाड़ा शुल्क शामिल होना चाहिए। - बीमा
माल के परिवहन बीमा का फर्म द्वारा प्रबंध किया जाना चाहिए जिसमें गंतव्य तक की सभी परिवहन जोखिमों को शामिल होंगे। उद्धृत कीमतों में बीमा शुल्क निर्दिष्ट होने चाहिए। - जांच एवं जांच प्रमाणपत्र
उपकरण/सामग्रियों को विनिर्माण के प्रत्येक चरण में जीएसएल पूछताछ/ऑर्डर में उल्लेखित जांच प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जांचा, अनुमोदित एवं प्रमाणीकृत किया जायेगा। जांच एवं परीक्षण करने के लिये सभी आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध फर्म द्वारा जीएसएल को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क पर किया जायेगा। जांच प्राधिकरण द्वारा जारी विनिर्माण उत्पादन व परीक्षण प्रमाणपत्र और जांच प्रमाणपत्र की चार कॉपी को सामग्री कार्यस्थल परीक्षण डाटा के साथ भेजा जाना चाहिए। संशोधन प्रमाणपत्र, टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र को जहाँ कहीं भी लागू हो आपूर्ति के साथ दिया जाना चाहिए। एसएल व मालिक के प्रतिनिधि द्वारा जीएसएल यार्ड पर रसीद की जांच की जायेगी। नामंजूर किये जाने की स्थिति में वह फर्म द्वारा स्वयं की लागत पर संशोधित/बदली जाएगी। - जांच शुल्क
जांच शुल्क होने की स्थिति में यह उद्धृत कीमतों में शामिल होनी चाहिए। - ड्राइंग एवं नियमावली
जीएसएल अनुमोदन के लिये ड्राइंग के चार सेट को खरीद ऑर्डर की रसीद प्राप्ति की दिनांक से 4 सप्ताह के अंदर ही जमा करना चाहिए, संशोधन/टिप्पणी की स्थिति में, ड्राइंग को विनिर्माण शुरु होने से पूर्व पुन: अनुमोदन के लिये जमा करना चाहिए। उपकरण के साथ प्रत्येक ड्राइंग के छह प्रिंट को वेलोग्राफ के एक सेट के साथ भेजना जरूरी है। प्रचालन, रखरखाव नियमावली एवं विस्तृत पुर्जा सूची/ पुर्जा पहचान सूची को जहाँ कहीं भी उपयुक्त हो भेजना चाहिए। - भुगतान
रसीद प्राप्ति के 30 दिन के भीतर एवं जांचकर्ता प्रमाणपत्र के साथ जीएसएल स्टोर पर स्वीकृत सामग्री तथा प्रदर्शन गारंटी के लिये गांरटी अवधि तक ऑर्डर वैल्यू का 10% जमा करने पर सभी करों एवं शुल्कों सहित 100% भुगतान कर दिया जायेगा। - ऑर्डर स्थगन
तैयारी अथवा ड्राइंग के जमा करने अथवा विनिर्मित उपकरणों के सम्बन्ध में प्रगति असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में, जीएसएल के पास किसी वित्तीय भार के बिना ऑर्डर स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है। - जुर्माना
यदि फर्म निर्धारित अवधि में सामग्रियों का वितरण करने में असफल होती है तो प्रति सप्ताह की देरी पर ऑर्डर वैल्यू के 1% से अधिकतम 10% तक जुर्माना आरोपित किया जायेगा। - जोखिम खरीद
फर्म के निर्धारित वितरण के अनुसार सामग्रियों के वितरण में असफल होने की स्थिति में जीएसएल को जीएसएल ऑप्शन पर ऑर्डर एवं सभी स्त्रोतों से सामग्रियों की खरीद को स्थगित करने का अधिकार है। लागत में अंतर आने पर उसे फर्म से वसूला जायेगा। - गांरटी
प्रत्येक जहाज के कमीशन होने की दिनांक से न्यूनतम 12 महीने की अवधि अथवा हमारे यार्ड पर प्रत्येक उपकरण की प्राप्ति दिनांक से 36 महीने तक जो कोई भी पहले हो, फर्म को उपकरणों के संतोषजनक प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस अवधि के दौरान त्रुटिपूर्ण सामग्री और दोषपूर्ण डिजाइन पाये जाने पर उस भाग को जीएसएल में मुफ्त में परिशोधित, बदला जायेगा। गारंटी आवधि के दौरान संशोधित दोषों के लिये, गांरटी अवधि को सिर्फ मरम्मत/ बदले गये भाग के लिये अगले 6 महीने के लिये बढ़ा दिया जायेगा। वांरटी उचित भंडारण, सुपुर्दगी और उपकरण के प्रयोग के लिये है। जीएसएल में रसीद जांच और गांरटी अवधि के दौरान दोष, क्षति और अधूरी प्राप्ति को प्रज्ञापन तारीख से 2 सप्ताह के भीतर समाधान किया जायेगा। - स्थापना और कमीशनिंग सहायता
जीएसएल में कमीशनिंग और कार्य की सेटिंग स्थापना व एचएटीएस एवं एसएटीएस सहित ट्रेल की जीएसएल को जब कभी आवश्यकता होने पर फर्म तकनीकी पर्यवेक्षण के लिये सर्विस इंजीनियर की व्यवस्था करेगी। इसके लिये शुल्क उद्धृत मूल्यों में शामिल होने चाहिए। - बार चार्ट
उपकरणों/वस्तुओं की प्रगति पर निगरानी के लिये, फर्म को 4 सप्ताह के भीतर बार चार्ट जमा करना चाहिए जिसमें प्रमुख घटनाओं पर मुख्य गतिविधियाँ और उनकी उप-अनुबंधित वस्तुओं की संपूर्ण विवरण सहित प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन हो। - परिरक्षण
भेजे गये उपकरण को रसीद की दिनांक से 24 माह तक परिरक्षण अनुकूल होना चाहिए। उद्धृत मूल्यों में परिरक्षण जांच लागत शामिल की जानी चाहिए। परिरक्षण और अपरिरक्षण प्रक्रिया को फर्म नियमावली में शामिल किया जाना चाहिए। - अप्रत्याशित घटना
फर्म किसी अप्रत्याशित घटना जैसे दुर्घटनावश आग लगना जिसमें लापरवाही और/या गलती न हो, बाढ़, युद्ध, ईश्वरीय प्रकोप, नागरिक एवं सैन्य आक्रोश, अपने कार्यस्थल पर हड़ताल अथवा लॉकआउट, भारत सरकार के अधिनियम आदि की स्थिति में होने वाले किसी देरी या गलती के लिये जिम्मेदार नहीं होगी, बशर्ते इस प्रकार की किसी भी घटना के घटित होने की पन्द्रह दिन की अधिकतम अवधि के मध्य जीएसएल को पूर्ण संतोष दिलाते हुए जीएसएल को लिखित में तत्काल सूचित किया जाए। - गोपनीयता
फर्म किसी दूसरी पार्टी को हमारी ड्राइंग, दस्तावेज, विशेषता इत्यादि से जुड़ी पूछताछ/ ऑर्डर के बारे में कोई जानकारी वितरित नहीं करेगी। - प्रशिक्षण
फर्म द्वारा उपकरण के प्रचालन, परीक्षण रखरखाव और मरम्मत के सम्बन्ध में जीएसएसल एवं मालिक की टीम को उनके कार्यस्थल अथवा बोर्ड पर प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण में आवश्यकता होने पर कक्ष निर्देश भी होंगे। प्रशिक्षण निशुल्क प्रदान किया जायेगा। - मध्यस्थता
इस समझौते या इस संबंध में कोई प्रश्न, विवाद अथवा मतान्तर होने की स्थिति में, वह जीएसएल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक की एकमात्र मध्यस्थता में समाधान के लिये भेजा जायेगा और यदि उनका पद बदल गया है या ऑफिस त्याग देने की स्थिति में, इस प्रकार के मामले उस समय चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल रहे अधिकारी चाहे उस अधिकारी का कोई भी पद हो, की मध्यस्थता में होगा लेकिन यदि चेयरमैन व प्रबंध निदेशक अथवा उक्त अधिकारी एकमात्र मध्यस्थ की भूमिका निर्वाह करने में सक्षम अथवा इच्छुक नहीं है तो चेयरमैन व प्रबंध निदेशक अथवा उक्त अधिकारी द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति एकमात्र मध्यस्थता करेगा। इस प्रकार की किसी भी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है अथवा उसका समझौते से संबंधित मामलें में कोई लेना-देना है या अपने सेवाकार्य के दौरान उसने इस प्रकार के सभी अथवा किसी मामलें में विवाद अथवा मतान्तर पर अपनी राय प्रकट की थी। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम एवं पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। समझौतों की शर्त के अनुसार मध्यस्थ जिसके पास मामला भेजा गया है, के स्थानांतरण किये जाने अथवा अपना ऑफिस खाली करने या किसी कारणवश कार्रवाई में असमर्थ होने पर, उक्त अधिकारी समझौतों की शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में चुनेगा और नियुक्त व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी द्वारा छोड़े हुए चरण से मामला आगे बढ़ाने के लिये अधिकृत होगा। - न्यायाधिकरण
किसी विवाद की स्थिति में उसका समाधान वास्को द गामा, गोवा, भारत के अधिकारक्षेत्र में होगा। - अनुबंध की वैयक्तिकता
एक ऑर्डर की स्थिति में उसके साथ एक वैयक्ति अनुबंध जैसा व्यवहार्य किया जायेगा और फर्म को कोई भी सामान्य वैध अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तथा फर्म के जीएसएल के साथ कुछ अन्य अनुबंधों के कारण उत्पन्न होने वाली किसी स्थिति के आधार पर विस्तार में पक्षपात नहीं किया जायेगा। - बेस एवं डिपो पुर्जे
उपकरण के बदलने अथवा ऑर्डर के 4 सप्ताह के भीतर सीपीएल/पीआईएल की एक सेट सहित निर्माता के एच्छिक बेस एवं पूर्जों को 5 वर्षो तक रखरखाव के लिये 180 दिनों के लिये वैध उद्धृत की चार प्रतियाँ भेजी जानी चाहिए। - उत्पाद मदद
फर्म पुर्जों, अवयवों और सेवा के माध्यम से जीएसएल अथवा जहाज स्वामी के मांगे जाने पर आजीवन उत्पाद मदद देगी। - वैधता
फर्म का प्रस्ताव पूछताछ की दिनांक से कम से कम 90 दिनों तक वैध रहना चाहिए। - विचलन
फर्म के अपने उपकरण की डिजाइन या कुछ वस्तुओं के स्वदेश में गैर-उपलब्धता या अन्य किसी तकनीकी कारण से बतायी गयी आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ होने की स्थिति में इन विचलनों को विस्तृत सफाई सहित उद्धृत में अलग से लगाना होगा और जीएसएल के अनुमोदन में असफल होने पर यह मान लिया जायेगा कि फर्म हमारी पूछताछ और इसके अनुबंध व ड्राइंग में निर्दिष्ट सभी जरूरतों की पूर्ति करेगी। - ऑर्डर अभिस्वीकृति
फर्म द्वारा ऑर्डर की अभिस्वीकृति और ऑर्डर स्वीकार्य किये जाने की स्थिति में जीएसएल द्वारा निर्धारित प्रारूप में सभी नियमों एवं शर्तों को जमा करना होगा। - अन्य शिपयार्डों के विलम्बित ऑर्डर
फर्म को अन्य शिपयार्ड के विलम्बित ऑर्डरों का विवरण जमा करना जरूरी है। संपूर्ण विवरण में उल्लेखित होना चाहिए:- i. ग्राहक का नाम ii. खरीद ऑर्डर संख्या व दिनांक iii. अनुबंध में वितरण की वास्तविक दिनांक iv. वास्तविक आपूर्ति वितरण की बढ़ी हुई दिनांक, अपेक्षित पूर्ती दिनांक के विरुद्ध देरी और प्रवृत्ति, यदि कोई है तो उसका कारण आदि। - उपकरणों को बिठाने के लिये संशोधन
“आपके द्वारा जमा बाध्यकारी ड्राइंग और उपकरण में कोई अंतर आता है और यदि इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो इसका भुगतान आपको स्वयं करना होगा। यहाँ आप यह सुनिश्चित करेंगे कि बाध्यकारी ड्राइंग और उपकरण के मध्य कोई अंतर नहीं है।” - “पार्टियों के साथ मूल्यों पर समझौता नहीं होगा और अनुबंध न्यूनतम निविदाकर्ता को जारी होगा, यदि प्रस्ताव तकनीकी रूप से स्वीकार्य और कीमतें उचित मालूम पड़ती हैं।”
- सांवधिक नियम:
हमारे द्वारा दिये गये किसी ऑर्डर के संबंध में, परिसर के अंदर आवश्यक कार्यों को करने की स्थिति में, आपूर्तिकर्ता को सांवधिक नियमों एवं विनियमों जैसे ईएसआई, पीएफ अधिनियम, परिवार पेंशन योजनाओं आदि का अनुपालन करना होगा। - सामान्य
पूछताछ पर कीमतें सांकेतिक इकाइयों से पक्के तौर पर मेल होनी चाहिए। उद्धृत को पूछताछ संदर्भ संख्या और समापन दिनांक सहित जीएसएल के निर्धारित बंद लिफाफे में जमा करना चाहिए।
अपने उद्धृत को आगे बढ़ाते हुए कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:
- कृपया पूछताछ की रसीद प्राप्त होने पर तुरंत फैक्स से(0832) 512148 / 513260 / 513870 सूचना दें और यह भी सूचित करें कि आप उद्धृत भेज रहे हैं अथवा नहीं। उद्धृत को इसके बाद भेजा जा सकता है।
- सभी उद्धृत अन्यथा न कहे जाने पर बंद फिलाफे में भेजे जाऐंगे।
- बंद लिफाफे में उद्धृत को कोरियर/मेल के माध्यम से भेजा जायेगा जिसमें सुपर चिह्न लिफाफा के साथ पूछताछ संख्या एवं दिनांक और खोलने की निर्धारित दिनांक का स्पष्ट विवरण होगा।
- सभी प्रोसेसिंग बैंक शुल्क की पूर्ति आपके खाते से होगी। जीएसएल किसी बैंक शुल्क को नहीं भरेगा। इसलिये आप उसके अनुसार उद्धृत कर सकते हैं।
- जहाँ कहीं भी लागू हो, “C” फॉर्म प्रत्येक ऑर्डर और उसकी आपूर्ति होने तक केवल एक बार जारी होगा।